Ranchi: Hinoo River in Ranchi, Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हिनू नदीं पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने विवादित जमीन की दोबारा नापी कराने का आदेश रांची उपायुक्त को दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मंगलवार को उपायुक्त की निगरानी में विवादित जमीन की नापी की जाएगी। इस दौरान विवादित जमीन से संबंधित लोग भी उपस्थित होंगे। इसकी नापी विशेषज्ञ अमीन, नगर निगम के अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा।
नापी के बाद इसकी पूरी रिपोर्ट में अदालत में दाखिल की जानी है। दरअसल, रांची नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद जलस्रोतों और नदियों को किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद निगम की ओर से हिनू नदी के किनारे अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया।
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इस मामले में नसीमुद्दनी हैदरी को अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया। लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद उनके उत्तराधिकारियों की ओर से हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से अतिक्रमण करने से इन्कार किया गया।
सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अदालत से कहा गया कि उनके प्लाट संख्या 535 के अलावा कहीं अतिक्रमण नहीं किया है। लेकिन निगम ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अगर उक्त प्लाट की एक बार फिर से जांच हो जाती, तो बेहतर होता। इस पर कोर्ट ने नापी का आदेश दिया है।