रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में बोकारो में कथित भूखमरी और गढ़वा में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने पूछा था कि गैंगरेप मामले की जांच में क्या-क्या कदम उठाया गया है।
इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई होनी है। इसको लेकर एक एनजीओ के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। पत्र में अखबारों में छपी खबरों का हवाला दिया गया था।
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मिली जानकारी के अनुसार गढ़वा में एक नाबालिग अपने खेत में काम कर रही थी तो चार लड़के उसे अपने साथ पहाड़ पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी तो उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।
वहीं, बोकारो के चास के रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोगों की छह माह के अंदर ही मौत हो गई है। इसका कारण कथित भूखमरी, बीमारी और गरीबी बताया गया है। दोनों मामलों में लिखे पत्र पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में तब्दील किया है।