रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में नागरमल मोदी सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण बता कर उसे तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने नगर निगम को आदेश को निरस्त कर दिया और फिर से इस मामले की सुनवाई करने के बाद उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया है।
रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब की जमीन पर सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण माना था और उसे नोटिस दिया था। इसके बाद निगम ने भवन को सील करने का आदेश जारी किया था।
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रांची नगर निगम के आदेश के सेवा सदन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सेवा सदन की ओर से अदालत को बताया कि निगम ने बिना सुनवाई किए ही आदेश पास किया है।
यह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। नोटिस के बाद पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और बिना पक्ष सुने ही आदेश दे दिया गया है।
नगर निगम की ओर से बताया गया कि नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं दिए जाने के बाद निगम ने यह कार्रवाई की है। सुनवाई के बाद अदालत ने निगम के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से इस मामले की सुनवाई कर उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया।