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सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 29 Jun, 2021
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Jharkhand High Court
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Ranchi: Assistant Town Planner Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में नियुक्त हुए सभी 20 अभ्यर्थियों को नोटिस भेज दिया गया है।

इसमें कुछ अभ्यर्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए। उनकी ओर से अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस दौरान जेपीएससी ने भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

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इस पर अदालत ने समय देते हुए दोनों लोगों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को चुनौती दी है।

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याचिका में कहा गया है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) की डिग्री ही नहीं है। ऐसे में इनकी परीक्षा रद करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

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बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। मार्च 2021 को सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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