JPSC News: कैडर आवंटन में आरक्षण का लाभ मांगने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका, अपील खारिज

JPSC News: छठी जेपीएससी सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को कैडर आवंटन में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने अभ्यर्थियों की अपील याचिका खारिज कर दी।

अभ्यर्थियों ने आरक्षित श्रेणी में कैडर आवंटन की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 16 सितंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही माना और कहा कि जेपीएससी की ओर से कैडर आवंटन सही है।

अभ्यर्थियों ने कहा था कि उन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणी में चयनित किया गया। सामान्य श्रेणी के आधार पर कैडर का आवंटन किया गया। जबकि कैडर आवंटित करने में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जेपीएससी का कहना था सबकुछ नियमानुसार किया गया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

कैडर आवंटन के खिलाफ दाखिल की थी अपील

कैडर आवंटन का लाभ देने से संबंधित चंदन कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार महतो एवं कुमार अविनाश की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दाखिल की गई थी। जेपीएससी की ओर से संजय पिरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने को बताया गया था कि मेरिट के आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी में रखे गए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को वापस रिजर्व कैटेगरी में लाकर उनका कैडर आवंटन करने का झारखंड में रूल नहीं है।

अगर आरक्षित श्रेणी के सामान्य श्रेणी में लाए गए कैंडिडेट को वापस आरक्षित श्रेणी में लाकर उनका कैडर आवंटित किया जाता है तो रिजर्व कैटेगरी के 40 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी चली जाएगी। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि वे रिजर्व कैटेगरी से है, लेकिन मेरिट के आधार पर वे अनरिजर्व कैटेगरी में माने गए हैं, उनका कैडर आवंटन उनके रिजर्व कैटेगरी में ही होना चाहिए।

छठी जेपीएससी से संबंधित मामला

यह मामला छठी जेपीएससी परीक्षा से जुड़ा है। जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग में चयनित हुए थे। उन्हें सामान्य श्रेणी में जेपीएससी ने कैडर आवंटित किया गया था। जबकि प्रार्थी का कहना था कि कैडर आवंटन में आरक्षण का लाभ मिलना जाना चाहिए था।

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जून 2021 में जेपीएससी की ओर आरक्षित कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका कैडर आवंटन सामान्य श्रेणी में किए जाने को सही ठहराया था। सुनवाई के दौरान पूर्व में कोर्ट ने प्रार्थी को यह बताने को कहा था कि कैसे उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व में किया जाना अनुचित है। जेपीएससी के ने बताया था कि नियम के अनुसार ही उनका कैडर आवंटन अनारक्षित कैटेगरी में किया गया है।

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