Rahul Gandhi पर हर्जाना, बार-बार समय मांगने पर हाई कोर्ट ने कहा- जमा करें 1000 रुपये
Rahul Gandhi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अदालत से समय दिए जाने की मांग की गई। अदालत ने नाराजगी जताते हुए उनपर एक हजार रुपये हर्जाना लगाया है।
पिछली सुनवाई के दौरान भी उनकी ओर से समय दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक को जारी रखा। मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। इसको निरस्त करने को लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने राहुल गांधी की ओर से समय मांगे जाने पर उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से दो सप्ताह के समय की मांग की गई थी।
अमित शाह पर की है टिप्पणी
वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्या का आरोपी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जिसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप ने चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया था। बाद में मामले को चाईबासा में एमपी/ एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
मामले में अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी /एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से इसे चुनौती दी गई है।