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पुलिस बहाली से निकाले गए अभ्यर्थियों की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 05 Aug, 2020
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस में बहाली के बाद निकाले गए अभ्यर्थियो की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में कोर्ट के आदेश पर बनी एपेक्स मेडिकल बोर्ड में आप लोग अनफिट हैं। इसलिए पुलिस बहाली से निकाले जाने का सरकार का निर्णय सही है। इसको लेकर हाईकोर्ट में संतोष कुमार सहित छह अन्य लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

वर्ष 2015 में पुलिस बहाली के लिए नियुक्ति निकाली गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और कहा गया है कि नियुक्ति में गड़बड़ी की जा रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सात जुलाई 2017 को हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों का एपेक्स मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच कराने का आदेश दिया।

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एपेक्स मेडिकल बोर्ड में कई वादी मेडिकली फिट पाए गए, जबकि नियुक्त के दौरान उन्हें मेडिकली अनफिट कर दिया गया था। जब जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई तो अदालत ने 11 अगस्त 2017 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि एपेक्स मेडिकल बोर्ड में फिट पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। साथ ही जिनकी नियुक्ति हो गई है और ऐसे अभ्यर्थी जो चयन प्रक्रिया वाले मेडिकल बोर्ड में अनफिट हैं और उन्होंने कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक लाए हैं, उनका भी एपेक्स मेडिकल बोर्ड में जांच की जाएगी।

इसके बाद सभी की एपेक्स मेडिकल बोर्ड में जांच हुई। जिसमें वैसे कई अभ्यर्थी अनफिट पाए गए, जो पहले फिट थे। इसके बाद उन्हें हटाकर नई मेरिट लिस्ट जारी की गई। हटाए गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिको को खारिज कर दिया।

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मिथुन कुमार व अन्य की बहाली सही

हाईकोर्ट ने मिथुन कुमार की याचिका पर अपना फैसला देते हुए कहा कि अगस्त 2017 को दिए गए हाई कोर्ट का फैसला सही है। क्योंकि प्रार्थी एपेक्स मेडिकल बोर्ड में फिट पाया गया है, इसलिए इसकी नियुक्त भी सही है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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