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स्वीमिंग पुल में छात्र की मौत पर बीएसएल प्रबंधन दे दस लाख का मुआवजा, हाई कोर्ट का निर्देश

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Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के स्वीमिंग पुल में डूब कर एक स्कूली छात्र की मौत पर बीएसएल प्रबंधन को दस लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

छात्र के पिता अरविंद कुमार सिन्हा की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया।

बीएसएल पर लापरवाही का आरोप

बोकारो के एक निजी स्कूल के नौंवी के छात्र स्वास्तिक की मौत वर्ष 2018 में स्वीमिंग पुल में डूबने से हो गयी थी। इसके बाद छात्र के पिता अरविंद कुमार सिन्हा ने बीएसएल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की थी।

इसमें कहा गया था कि स्वीमिंग पुल के पास सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया था। स्वीमिंग पुल के पास लाइफ जैकेट भी नहीं रखा गया था। सुरक्षा के इंतजाम रहने पर उनके बेटे की मौत नहीं होती।

सुनवाई के बाद एकलपीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रबंधन को दस लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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