हाईकोर्ट ने तीन यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर लगाई रोक, प्रक्रिया का मांगा मूल दस्तावेज

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट राज्य के तीन विश्वविद्यालयों में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश जेपीएससी को दिया है।

इसके अलावा अदालत ने कहा कि मामले में प्रतिवादी प्रदुम्न सिंह लखावत की अगर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, तो उनकी नियुक्ति तब तक पर रोक रहेगी, जब तक कि इस मामले में जेपीएससी और तीनों विश्वविद्यालय की ओर से जवाब दाखिल नहीं कर दिया जाता है।

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जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने आर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए जेपीएससी की ओर से भेजी गई अनुशंसा में त्रुटि है। मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है।

जेपीएससी ने सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा था। प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया की गई। लेकिन प्रदुम्न सिंह लखावत का नाम बिना साक्षात्कार में शामिल हुए ही मेरिट लिस्ट में आ गया है। इसलिए सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। बता दें कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्टर की नियुक्ति की जा रही है।

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