IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस दिन सुनेंगे मामला

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आंशिक सुनवाई के बाद 11 मार्च को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की।

पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका दायर कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में ईडी ने जांच पूरी कर ली है। ईडी ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।

पूजा सिंघल छह मई से जेल में

इस मामले में गवाही भी अंतिम चरण में है। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। इसके बाद अदालत ने 11 मार्च को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

बता दें कि पूजा सिंघल मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। छह मई 2022 को ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। 11 मई 2022 की शाम ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था।

तब से वह होटवार जेल में बंद हैं। हालांकि इस दौरान कई बार उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको रिम्स में भर्ती कराया गया।

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