Supreme Court News

IAS पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस दिन सुनेंगे मामला

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 08 Jan, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
IAS Pooja Singhal
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आंशिक सुनवाई के बाद 11 मार्च को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की।

पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका दायर कर खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में ईडी ने जांच पूरी कर ली है। ईडी ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।

पूजा सिंघल छह मई से जेल में

इस मामले में गवाही भी अंतिम चरण में है। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया। इसके बाद अदालत ने 11 मार्च को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

See also  वकीलों को सीनियर का दर्जा देने में भेदभाव का आरोप लगाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि पूजा सिंघल मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। छह मई 2022 को ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। 11 मई 2022 की शाम ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था।

तब से वह होटवार जेल में बंद हैं। हालांकि इस दौरान कई बार उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको रिम्स में भर्ती कराया गया।

Facebook PageClick Here
Telegram ChannelClick Here
WebsiteClick Here
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment