नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में सजा पाए पति रंजीत कोहली और सास ने हाई कोर्ट में दाखिल की अपील

नेशनल शूटर तारा शाहदेव का धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न के आरोपी रंजीत कोहली और उसकी मां कौशल रानी ने सीबीआई कोर्ट की सजा के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और कौशल रानी को दस साल की सजा सुनायी है। दोनों की ओर से इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है।

अपील याचिका में रंजीत कोहली ने कहा है कि लड़की पक्ष एवं सम्मानित लोगों के समक्ष उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह पति-पत्नी की तरह रह रहे थे।

रंजीत कोहली ने आदेश के खिलाफ दाखिल की अपील

ऐसे में उन पर आईपीसी की धारा 376(2) (एन) नहीं लग सकती। कौशल रानी ने भी उनके खिलाफ गलत धाराओं में मुकदमा चलाने और आदेश देने का आरोप लगाया है। दोनों ने निचली अदालत के आदेश को रद कर मामले से बरी करने का आग्रह किया है।

बता दें कि मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुस्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था।

सीबीआई ने वर्ष 2015 में केस की जांच शुरू की थी। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने प्रताड़ित किया गया। सीबीआई कोर्ट ने इसी साल अक्टूबर में दोनों को सजा सुनायी है।

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