झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची। एनटीपीसी (NTPC) के खिलाफ बड़कागांव में सत्याग्रह आंदोलन में आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। योगेंद्र साव की ओर से निचली अदालत के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके तहत अदालत ने 22 अतिरिक्त गवाहों की गवाही करने के अभियोजन के आवेदन को स्वीकार कर लिया। इसी आदेश के खिलाफ योगेंद्र साव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में पहले ही सभी 18 गवाही पूरी होने वाली थी, तभी अभियोजन की ओर से अतिरिक्त 22 अन्य गवाहों की सूची अदालत को सौंपते हुए उसे स्वीकार करने की गुहार लगाई गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कहा गया कि इस मामले में नए गवाहों को नहीं जोड़ा जा सकता है। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

ज्ञात हो कि बड़कागांव में एनटीपीसी (NTPC) के खिलाफ पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। इसी मामले में पुलिस ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment