Supreme Court News

Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष की रोक की मांग

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

नई दिल्लीः ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की अनुमति देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।

गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील निजाम पाशा ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

उनकी ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए ज्ञानवापी सर्वे पर रोक की मांग की गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पर सुनवाई करेगी।

इसे भी पढ़ेंः Gyanvapi Case: ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा, इलाहाबाद HC ने सुनाया फैसला

दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। निचली अदालत की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने पक्ष सुने बिना मुस्लिम पक्ष की अपील पर कोई आदेश न देने की मांग की है।

ज्ञानवापी सर्वे का आदेश बरकरार

इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) से वैज्ञानिक सर्वे कराने के वाराणसी जिला जज के फैसले को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने कहा कि जिला जज का सर्वेक्षण कराने का आदेश विधि सम्मत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इसे भी पढ़ेंः CJI ने पूछा – संविधान सभा मौजूद नहीं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश कौन कर सकता है?

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका खारिज करते हुए कहा, परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे करवाने का जिला कोर्ट का आदेश न्यायोचित और सही है।

इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। एसआई का प्रस्तावित सर्वे न केवल न्याय हित में जरूरी है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए लाभकारी भी है।

अदालत ने 16 पेज के अपने आदेश में कहा, एएसआई के एडीजी आलोक त्रिपाठी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (एएसजीआई) शशि प्रकाश सिंह ने शपथ पत्र देकर कहा है कि सर्वे के दौरान ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा।

बिना खुदाई के ज्ञानवापी का होगा सर्वेः एएसआई

इस दौरान परिसर में न कोई खुदाई होगी, न ही ड्रिल किया जाएगा। बिना किसी नुकसान के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद इस कथन पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है।

इसे भी पढ़ेंः स्मारक तोड़कर आवास बनाने वाले IAS उदित प्रकाश राय सरकारी बंगला खाली करेंः दिल्ली हाई कोर्ट

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद एएसआई ने सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि एएसआई ने शुक्रवार सुबह सात बजे से सर्वे का काम शुरू करने के लिए स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी है।

इसे भी पढ़ेंः SI Promotion मामले में HC ने मुख्य सचिव, गृह सचिव से मांगा जवाब

वाराणसी जिला जज ने एएसआई को यह पता लगाने का आदेश दिया था कि क्या 17वीं सदी की यह मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर बनी है।

क्या होती है कैविएट

जब भी किसी पक्ष को ऐसा लगता है कि कोई उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दायर करने जा रहा है तो वह पहले ही इसे लेकर कैविएट पिटीशन डाल सकता है। ताकि उसकी बात को भी सुना जाए। ऐसे ही हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker