स्पीकर रवींद्र नाथ महतो के निर्वाचन के खिलाफ याचिका सिर्फ परेशान करने लिए दाखिल

झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड विधानसभा स्पीकर व नाला विधायक रवींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने उक्त याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थी संतोष हेंब्रम ने रवींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती दी है।

रवींद्र नाथ महतो के खिलाफ साक्ष्य

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि याचिका सुनवाई योग्य है, याचिका में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनके साक्ष्य भी हैं। इसलिए याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए।

स्पीकर रवींद्र नाथ महतो की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अरविंद लाल ने अदालत को बताया कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। याचिका में कोई तथ्य नहीं है।

याचिका सिर्फ प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से दायर की गयी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश का हवाला भी दिया। बता दें प्रार्थी ने रवींद्र महतो पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।

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