Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं नियुक्ति परीक्षा, जेपीएससी-सीजीएल, एफएसओ, सीडीपीओ और अन्य नियुक्तियों को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक को बरकरार रखा है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीआईडी की अब तक की जांच को लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई। उनकी ओर से जांच के साथ शपत पत्र भी दाखिल करने की बात कहते हुए समय की मांग की गई। लेकिन अदालत ने सरकार के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि यह मामला कई लोगों के भविष्य से जुड़ा है। इसमें ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
बता दें कि सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद करने का निर्णय लिया है, जिसमें टीडीपीएल की परीक्षा कराने में भूमिका थी। इसके चलते सरकार ने जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ, जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य परीक्षाओं को रद कर दिया था। इसके बाद कई अभ्यर्थियों ने सरकार के उक्त आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व में कोर्ट ने इन मामलों में सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें काम करने का निर्देश दिया था।