Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी मामले में गिरफ्तार इनामुल हक उर्फ बबलू खान को जमानत दे दी। अदालत ने सीआईडी/एटीएस की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को ₹10,000 के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने यह आदेश क्रिमिनल अपील में पारित किया। मामला सदर (मेसरा ओपी) थाना कांड संख्या 512/2025, जो बाद में सीआईडी थाना कांड संख्या 34/2025 के रूप में दर्ज हुआ, से जुड़ा है।
अभियोजन के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस ने एक काली सफारी गाड़ी को रोककर तलाशी ली थी। वाहन में मौजूद इनामुल हक के कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी 22 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। साथ ही, सह-आरोपी रवि आनंद, जिसके पास से तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे, को पहले ही हाईकोर्ट की समन्वय पीठ जमानत दे चुकी है। इन तथ्यों, लंबी न्यायिक हिरासत और सह-आरोपी को मिली जमानत को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के 13 अप्रैल 2026 के जमानत अस्वीकृति आदेश को निरस्त कर आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया।

