झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर संजीव सिंह का एम्स में इलाज शुरू हुआ या नहीं। गुरुवार तक सरकार को जानकारी देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो कारा महानिरीक्षक को अदालत में हाजिर होना होगा।
इस संबंध में प्रार्थी संजीव सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वह गंभीर रूप से बीमार है। अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिन के प्रोविजनल जमानत मांगी है।
नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में हैं संजीव सिंह
बता दें कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं। 21 मार्च 2017 को सरायढेला में नीरज सिंह समेत चार की हत्या हुई थी।
23 मार्च 2017 को सरायढेला थाना में नीरज के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर संजीव सिंह, मनीष सिंह, पिंटू सिंह, महंत पांडेय और गया प्रताप सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
इस केस में शूटरों के साथ अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने संजीव सिंह की भूमिका षडयंत्रकारी की पायी। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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