झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर ऊर्फ राजा पीटर छह साल बाद निकलेंगे जेल से, हाई कोर्ट ने दी जमानत
झारखंड हाई कोर्ट से राज्य के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोपाल कृष्ण पातर ऊर्फ राजा पीटर को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने राजा पीटर के जेल की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है।
हाई कोर्ट ने राजा पीटर को कुछ शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। अब वह छह साल बाद जेल से निकल जाएंगे। इससे पहले हाई कोर्ट से दो बार राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।
छह साल से जेल में हैं राजा पीटर
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप और सतीश केशरी ने अदालत को बताया गया कि राजा पीटर छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। इनका नाम प्राथमिकी में नहीं था। नौ साल बाद जब एनआईए ने इस मामले को टेकओवर किया तब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एनआईए ने इस मामले में नए गवाहों को शामिल किया है। निचली अदालत में ट्रायल में देरी हो रही है। ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाए। राजा पीटर को मुख्य आरोपी मानते हुए एनआईए ने उन्हें नौ अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। एनआईए ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया था।
नक्सलियों ने की थी पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या
बता दें कि नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान नक्सलियों ने रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अलावा सीआईडी भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है। घटना के नौ साल बाद एनआईए ने मामले को टेकओवर किया था।
इसी मामले में राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को 7 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। इसी घटना में शामिल नक्सली कुंदन पहन ने पुलिस के सामने 27 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था। उक्त मामले में एक दर्जन आरोपी जेल में हैं। कुंदन पाहन ने पीटर के मामले में शामिल होने की बात कही थी।
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