Jharkhand High Court News: झारखंड हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि चाईबासा में मनरेगा घोटाला से जुड़े एक मामले में केस (ईसीआईआर) दर्ज किया है। केस दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया जा रहा है।
मंगलवार को ईडी की ओर से इसकी जानकारी हाई कोर्ट को दी गई। हाई कोर्ट ने इडी को चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। मनरेगा घोटाला की सीबीआई जांच के लिए मतलूब आलम ने जनहित याचिका दायर की है।
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि एसीबी ने मनरेगा घोटाला से संबंधित 14 में से 13 केस में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
मनरेगा घोटाला के सभी दस्तावेज ईडी को दिएः सरकार
ईडी की ओर से इस केस से जुड़े दस्तावेज मांगे थे उसे राज्य सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। ऐसे में अब उक्त याचिका को निष्पादित कर देनी चाहिए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि की वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 में चाईबासा में करीब 28 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ है।
इसे लेकर चाईबासा में पुलिस ने 14 प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाईबासा में उक्त तीन वित्तीय वर्षों में मनरेगा कार्यों में अग्रिम राशि का भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन कोई काम धरातल पर नहीं हुआ।
पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामले में कई केस में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आरोप पत्र दिए दाखिल कर दिया है, लेकिन आरोप पत्र की प्रतिलिपि मांगे जाने पर राज्य सरकार उन्हें नहीं दे रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को ईडी द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
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