IAS छवि रंजन की जेल में मनेगी दीपावली, ईडी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कर उस राशि का मनी लांड्रिंग करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को दूसरे मामले में भी ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने छवि रंजन जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया है। गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। छवि रंजन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 16 अक्तूबर को जमानत याचिका दाखिल की थी।
सेना भूमि घोटाले में भी आरोपी हैं छवि रंजन
इसी मामले में रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका अदालत पूर्व में ही खारिज कर चुकी है। छवि रंजन सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में चार मई से ही जेल में हैं। इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही जमानत देने से इन्कार कर चुकी है।
योगेंद्र तिवारी की रिमांड समाप्त होने पर भेजा गया जेल
शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार योगेंद्र तिवारी की 14 दिनों की ईडी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी में पेश किया गया। जहां से उसे न्याय हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया।
ईडी ने उसे जेल से 21 अक्टूबर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। ईडी ने उसे पहली बार आठ एवं दूसरी बार छह दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया।
ईडी ने उक्त आरोप में उसे 19 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। 20 अक्तूबर को ईडी कोर्ट में उसे पेश किया गया। साथ ही पूछताछ के लिए ईडी रिमांड की अनुमति अदालत ने प्रदान की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ईडी के सामने कई महत्वपूर्ण खुलासा किया है।
उस पर पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से 19 जिलों में शराब के थोक व्यापार, फर्जी दस्तावेज के आधार पर शराब के टेंडर लेने और करोड़ों रुपये अर्जित करने का आरोप है। कोयला व बालू से की गई अवैध कमाई के पैसे को शराब के कारोबार में निवेश करने का भी आरोप है।
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