रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने गुरुवार को धनबाद जेल में अमन सिंह हत्याकांड में आरोपी जयनेंद्र कुमार ऊर्फ पिंटू सिंह को राहत प्रदान की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पिंटू सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में गवाहों के बयान में विरोधाभाष है। कैदियों ने आपसी रंजिश के कारण उनका नाम इस मामले में दे दिया है। उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जमानत प्रदान की जाए। इसके बाद अदालत ने पिंटू सिंह को जमानत प्रदान कर दी है।