high court

झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर विस्तृत सुनवाई 27 अगस्त को

प्रतिवादी के वकील ने कहा राज्य निकाय चुनाव कराने को लेकर किया जा रहा टालमटोल रवैया

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now



रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले सुबह 10:30 बजे प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से मामले में जल्द सुनवाई करने का मेंशन किया गया। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दूसरी पाली में निर्धारित की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार आनलाइन जुड़े। लेकिन तकनीकी समस्या के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने को लेकर टालमटोल रवैया अपना रही है। हर बार समय लेकर इस मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है। एकल पीठ का आदेश का आदेश बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसार राज्य में अविलंब निकाय चुनाव होना चाहिए। बता दें कि एकल पीठ ने चार जनवरी को राज्य में तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने निर्देश दिया था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई है।

पूर्व में मामले में खंडपीठ एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील में कहा गया है कि पिछड़ा आयोग को ही ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगी और इस संबंध में डाटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी। इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए निकाय चुनाव पूरा करने के लिए समय दिया जाए।

5/5 - (1 vote)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker