देवघर एयरपोर्ट विवादः हाई कोर्ट ने उपायुक्त की राहत को रखा बरकरार

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में देवघर एयरपोर्ट से सूर्यास्त के बाद प्लेन उड़ाने के मामले हुए विवाद पर देवघर उपायुक्त के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मामले में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की ओर से अदालत से समय देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित की है।

इस दौरान अदालत ने देवघर उपायुक्त को पूर्व में मिली अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दिया है। अदालत ने इनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।

देवघर एयरपोर्ट विवाद में दिल्ली में दर्ज हुई जीरो प्राथमिकी

31 अगस्त 2022 में सांसद निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट से निजी विमान के उड़ाने भरने से देवघर एयरपोर्ट में रोकने को लेकर उपायुक्त के खिलाफ दिल्ली में जीरो प्राथमिकी दर्ज कराई है।

उक्त प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर उपायुक्त ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज कराया गया जीरो प्राथमिकी झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है।

बता दें कि निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी।

उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार है। इसलिए इससे संबंधित जीरो प्राथमिकी रद किया जाए।

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