विधायक भूषण बाड़ा पर अतिरिक्त आपराधिक धारा जोड़ने के मामले में फैसला सुरक्षित
सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित मामले में अतिरिक्त आपराधिक धाराओं को जोड़ने के आवेदन पर एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत सुनवाई हुई।
मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने बहस की है। अदालत अपना आदेश 16 अगस्त को सुनाएगी। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कुछ अतिरिक्त आपराधिक धारा(धारा 354) को जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। उसी आवेदन पर सुनवाई हुई।
शिकायतकर्ता ने वर्ष 2018 में विधायक भूषण बाड़ा समेत 5 के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया था। इसमें विधायक भूषण बाड़ा पर महिला से दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। भूषण बाड़ा के विधायक बनने के बाद यह मुकदमा रांची के एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में स्थांतरित किया गया।