Ranchi News : आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़े मामले में सिविल कोर्ट रांची ने एसएसआर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण सिंह और सचिव रणजीत कौर के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी एमके सिंह की अदालत ने यह आदेश जांच पदाधिकारी के आवेदन पर सुनवाई के बाद पारित किया।अदालत को बताया गया कि वर्ष 2023 में अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी अजय कुमार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत तीन बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस प्राप्त करने के बावजूद वे न तो जांच में शामिल हुए और न ही अदालत में उपस्थित हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।
क्या है आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर आरोप है कि उसने एमसीआई नियमों का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापनों के जरिए छात्रों का नामांकन किया और बाद में उन्हें प्रताड़ित कर कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र कैरव ने वर्ष 2019 में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने उसे प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा में बार-बार फेल किया और पास कराने के नाम पर 3000 डॉलर की मांग की।
49 लाख से अधिक की वसूली का आरोप
एफआईआर में यह भी आरोप है कि कॉलेज ने ट्यूशन फीस, फूडिंग और लॉजिंग के नाम पर 49 लाख रुपये से अधिक की राशि ली। इसके बावजूद छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि कक्षा में अपमानित भी किया गया। आरोपों से तंग आकर छात्र ने 9 सितंबर 2023 को कॉलेज छोड़ दिया। मामले में आरोप है कि अधिक लाभ कमाने के लिए तय सीमा से अधिक छात्रों का नामांकन कर बाद में उन्हें निकालने की साजिश रची जाती थी।

