Dhanbad: धनबाद की अदालत ने JLKM के अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो और उनके सहयोगियों सुशील मंडल, महेंद्र साव, और राज कुमार मंडल को पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में बड़ी राहत दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है।
हालांकि अदालत ने सभी अग्रिम जमानत देने के लिए कई शर्तें भी लगाई है, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए जो आदेश पारित किया है और जो शर्तें रखी हैं उसका उलंघन करने पर विधायक जयराम महतो को मिली राहत खत्म हो सकती है। कोर्ट ने जयराम की अग्रिम जमानत के लिए छह शर्ते रखी हैं।
कोर्ट ने लगाई है यें शर्तें
धनबाद सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट ने विधायक जयराम के सामने ये शर्त रखी है कि
- वह इस केस के सूचक और जांच अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे और धमकी नहीं देंगे। जमानत का एक बेलर याचिकाकर्ताओं का वर्तमान पैरवीकार होगा।
- दूसरा बेलर याचिकाकर्ताओं का करीबी रिश्तेदार ही होना चाहिए। आरोप तय होने यानि चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया होने तक याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में हर एक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से यानि सशरीर उपस्थित होना होगा।
- कोर्ट ने चेतावनी दी कि एक भी लापरवाही या अनुपस्थिति पर जमानत बांड तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को अदालत के समक्ष अपनी पहचान का प्रमाण पत्र और अपना चालू मोबाइल नंबर जमा करना होगा।
- वे बिना अदालत की पूर्व अनुमति के इस मोबाइल नंबर को बदल नहीं सकेंगे।
सभी याचिकाकर्ता निचली अदालत में चल रही कार्यवाही में पूरी तरह से सहयोग करेंगे।
आरोपियों को संबंधित कोर्ट के समक्ष 20,000-20,000 रुपये के दो जमानती मुचलके दाखिल करने होंगे।
दरअसल, धनबाद पुलिस ने विधायक जयराम महतो के खिलाफ बरवड्डा था में 22 अगस्त 2026 को पुलिसकर्मी को धमकाने और फिर देर रात अपने 40-50 समर्थकों के साथ थाने में घुसकर हंगामा करने समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.इस प्राथमिक और घटना के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था।

