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Court News: दोषसिद्धि अधिवक्ता महेश तिवारी की अपील पर सुनवाई, बहस अधूरी, 23 मई को सुनवाई

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 16 May, 2026
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Court News: दोषसिद्धि अधिवक्ता महेश तिवारी की अपील पर सुनवाई, बहस अधूरी, 23 मई को सुनवाई
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Ranchi News: न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत में शनिवार को सजायाफ्ता हाईकोर्ट अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस की गई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख निर्धारित की है। महेश तिवारी को निचली अदालत ने हाल ही में एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने 22 अप्रैल 2026 को सत्र अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी।

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शनिवार को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने निचली अदालत के फैसले को तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर चुनौती दी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा को उचित बताते हुए उसे बरकरार रखने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब मामले में आगे की बहस 23 मई को होगी। इस मामले पर कानूनी हलकों में भी नजर बनी हुई है, क्योंकि अपील का फैसला आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा बरकरार रहती है या उसमें कोई राहत मिलती है।

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