Ranchi News: नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने कोकर के हैदरअली रोड निवासी ट्यूशन शिक्षक अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए 23 March को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 thousand जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 18 मार्च को ही आरोपी को दोषी पाया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सदर थाना पुलिस ने आरोपी को 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता जो सातवीं कक्षा की छात्रा है, ट्यूशन पढ़ने के लिए आरोपी के घर जाया करती थी। 27 जनवरी की रात आरोपी ने अन्य विद्यार्थियों को भेजकर उसे गणित पढ़ाने के नाम पर रोक लिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की और गलत नीयत से अपनी ओर खींच लिया तथा कमरे की लाइट बुझा दी। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने इसे सामान्य बात बताया। किसी तरह पीड़िता वहां से निकलकर अपने घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद परिजन आरोपी के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद सुनवाई के उपरांत अदालत ने यह सजा सुनाई।

