Court News: सरकार को पांच करोड़ का चूना लगाने वाले सीएमडी को अदालत से नहीं मिली जमानत

Ranchi: Court News एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने विद्युतीकरण के काम में धोखाधड़ी के आरोपित मेसर्स आरपीसीएल के सीएमडी अशोक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

इन पर विद्युतीकरण कार्य समय पर पूरा नहीं करने का आरोप है। इसकी वजह से सरकार को करीब पांच करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। मेसर्स आरपीसीएल को आठ महीने में यानी 26 सितंबर 2005 तक जमशेदपुर में काम पूरा करना था। लेकिन निर्धारित समय में काम को पूरा नहीं होने के चलते 28.17 करोड़ होने वाला काम 33 करोड़ रुपये का हो गया।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान एसीबी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताय कि आरोपित के खिलाफ इस मामले में सहभागिता साक्ष्य मिले हैं। सरकारी संपत्ति की लूट के लिए षडयंत्र रचा गया था, इसलिए इन्हें जमानत नहीं देने चाहिए। इसके बाद अदालत ने अशोक कुमार सिंह को अग्रिम राहत देने से इन्कार कर दिया। बता दें कि इसको लेकर निगरानी वर्ष 2011 में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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सांसद मेयर के खिलाफ वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत कई अन्य मामले में नामजद सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा समेत कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने को लेकर जांच अधिकारी ने रांची सिविल कोर्ट में आवेदन दिया है। आवेदन पर अब तक अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।

जांच अधिकारी अदालत आदेश के इंतजार में हैं। इनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और हवलदार से हथियार छीनने जैसे आरोप हैं। आठ सितंबर को भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर सहित भाजपा से जुड़े 28 लोगों ने उक्त घटना का अंजाम दिया गया था।

मामले में सदर सीओ अमित भगत ने धुर्वा थाना प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में 28 को नामजद और 1500 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। बता दें कि सांसद या विधायक से जुड़े मामले की सुनवाई विशेष अदालत गठन किया गया है। जांच अधिकारी ने सांसद को गिरफ्तार करने के आदेश के लिए सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया है।

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