हत्या के जुड़े 9 साल पुराने मामले में दोषी करार लापुंग निवासी आरोपी देव नाथ महतो को अदालत ने जुवेनाइल घोषित कर दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर होनेवाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है।
अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत किया गया जन्म प्रमाण पत्र को सही पाते हुए जुवेनाइल घोषित किया। उसकी ओर से अदालत में जुवेनाइल याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने 2 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
उसकी ओर से जो जन्म प्रमाण पत्र अदालत में जमा किया था, उसके अनुसार घटना के समय उसकी उम्र 17 साल दो माह था। अदालत ने जुवेनाइल घोषित करते हुए रिकॉर्ड को संबंधित अदालत में भेजने का आदेश दिया है। उसने अपने बचाव में मैट्रिक का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें उसका जन्म की तारीख 20 अप्रैल 1998 है।
आरोपी ने घटना का अंजाम जुलाई 2015 में दी थी। बता दें कि 16 साल से नीचे उम्र वाले बच्चों की सुनवाई जेजे बोर्ड में और 16 से 18 साल के बच्चों से जुड़े मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में होती है। देव नाथ महतो के मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में होगी।
आरोप गठन 30 मई 2017 को
मामले में आरोपी पर 30 मई 2017 को आरोप तय किया गया था। इसके बाद मामले में अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जो 20 सितंबर 2024 को बंद किया गया। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 18 दिसंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की गई थी। अदालत ने निर्धारित तारीख को हत्या मामले में दोषी पाया था।