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CC News: सरेंडर नहीं करने पर दोषी की अपील खारिज, कोर्ट ने गिरफ्तारी का दिया निर्देश

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By CourtNews Desk On 28 Mar, 2026
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Ranchi News: न्यायायुक्त की अदालत ने दोषसिद्धि के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील को खारिज कर दी। यह मामला अपील संख्या 307/2025 से संबंधित है। जिसमें अपीलकर्ता सनी गिरी ने रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने पाया कि अपील निर्धारित समय सीमा से 16 दिन की देरी से दायर की गई थी।

साथ ही, अपीलकर्ता को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उसने न तो निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया और न ही कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत किया। करीब छह माह तक अवसर देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अपील का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी आधार पर अदालत ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं।

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