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जेपीएससी नियुक्ति घोटाला: अभियोजन स्वीकृति आदेश के बिना ही सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, अदालत ने नहीं लिया संज्ञान

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जेपीएससी नियुक्ति घोटाला: जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति अनियमितता मामले में सीबीआई ने चार मई को 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीटेड 37 में से 20 आरोपी अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी हैं। इस पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित विभाग से अभियोजन स्वीकृति आदेश अनिवार्य होता है। लेकिन सीबीआई ने अभियोजन स्वीकृति आदेश के बिना ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं रहने के कारण सीबीआई कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है। मामले में जब तक सीबीआई आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश जमा नहीं करती है, तब तक दाखिल चार्जशीट पर आगे की न्यायिक कार्यवाही एक ही स्टेज पर लंबित रहेगी। आरोपियों को भी राहत मिलता रहेगा। अदालत ने अभियोजन स्वीकृति आदेश के लिए सीबीआई को समय दिया है। अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की है।

अभियोजन आदेश इन आरोपियों पर जरूरी

सीबीआई ने अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेन, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमारी झा, अलका कुमारी, मोहनलाल मरांडी, राम नारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, जेम्स सुरीन, जितेंद्र मुंडा, पूनम कच्छप, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अनंत कुमार, परमेश्वर मुंडा, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण एवं विजय वर्मा को आरोपी बनाया है। लेकिन इनलोगों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं दिया गया है।

जेपीएससी नियुक्ति घोटाला के चार्जशीटेड आरोपी

जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह, कॉपी की जांच करनेवाले परीक्षक में डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. विजय बहादुर सिंह, डॉ. परमानंद सिंह, डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, डॉ. सिकरादास तिर्की, डॉ. समरीता कुमारी, डॉ. विजय प्रसाद सिंह, डॉ. हरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. सत्यव्रत सिंह, डॉ. अशोक कुमार झा एवं डॉ. वीरेंद्र कुमार सिंह। इसमें से जो आरोपी वर्तमान में नौकरी में हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति आदेश कोर्ट में जमा करना होगा।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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2 Comments

  1. अच्छी खबर बहुत ही अच्छी खबर है इसी तरह की खबर की अपेक्षा करते हैं

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