फैंटम बिल्डिंग तोड़ने का मामलाः नगर निगम के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार, अब खंडपीठ में होगी सुनवाई

Ranchi: रांची के हरमू नदी के पास बने फैंटम बिल्डिंग मालिक को झारखंड हाईकोर्ट कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। अदालत ने नगर निगम के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ में भेजने का निर्देश दिया है।

इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से नगर निगम की ओर से फैंटम बिल्डिंग और वहां की छत पर चलने वाले रेस्टोरेंट को सील करने पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया।

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अदालत ने इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में होने वाली जनहित याचिका के साथ करने के लिए भेज दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में ही जलस्रोतों व सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर सुनवाई चल रही है।

हाईकोर्ट ने जलस्रोतों पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रांची जिला प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण करने वालों को खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रांची नगर निगम ने फैंटम बिल्डिंग की सील कर दिया था। जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।

जाने क्या है पूरा मामला

पिछले दिनों फैंटम बिल्डिंग पर रांची नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण का मामला दर्ज किया था। बिल्डिंग को सील करने का तथा अपसारित करने का आदेश पारित किया गया था। नगर निगम के आदेश के विरुद्ध फैंटम बिल्डिंग के मालिक ने अपील दाखिल की गई है, जो अभी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।

अपील के लंबित रहने के दौरान ही फैंटम बिल्डिंग के चौथे तल्ले की छत पर फैंटम रेस्टोरेंट के नाम से रूफटॉप रेस्टोरेंट्स चलाया जा रहा है, जिसका निर्माण पूर्णतया अनधिकृत रूप से किया गया है। उप नगर आयुक्त 2 ने अनधिकृत निर्माण का वाद दर्ज कर सुनवाई की।

सुनवाई में फैंटम बिल्डिंग के मालिक की ओर कोई स्वीकृत भवन प्लान नहीं दिखाए जाने एवं अपील के लंबित रहने के दौरान ही नया निर्माण करने के फल स्वरूप फैंटम रेस्टोरेंट को सील करने का आदेश उप नगर आयुक्त 2 ने 4 अगस्त 21 को पारित किया है। आदेश की प्रति फैंटम बिल्डिंग पर चिपका कर तामिला कर दिया गया है।

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