भाजपा विधायक समरी लाल के जाति प्रमाणपत्र के मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सात फरवरी को सुनवाई होगी।
सोमवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने आंशिक सुनवाई के बाद सात फरवरी की तिथि निर्धारित की।
समरी लाल ने उनके जाति प्रमाणपत्र को अवैध घोषित किए जाने के राज्य छानबीन समिति के आदेश को एकलपीठ में चुनौती दी थी। एकलपीठ ने समिति के आदेश को रद्द कर दिया था और सरकार को दोबारा जांच के आदेश दिए थे।
समरी लाल ने भी दाखिल की है याचिका
इस आदेश को कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा ने खंडपीठ में चुनौती दी है। जबकि समरी लाल ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सरकार को दोबारा जांच करने की छूट प्रदान की गयी है।
समरी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई दस को कांके के भाजपा विधायक समरी लाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में दस जनवरी को सुनवाई होगी।
उनके निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा ने चुनौती दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी। जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित की।
Facebook Page | Click Here |
Telegram Channel | Click Here |
Website | Click Here |