Ranchi: टेंडर मैनेज और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को बड़ी राहत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। शुक्रवार को उसकी याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को वही सुरक्षित आदेश अदालत ने सुनाई है। बता दें कि पंकज को ईडी ने 18 जुलाई 2022 को पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछताछ के दौरान ही उसे ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही था। उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज थी। उसने दूसरी बार ईडी कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां से उसे जेल में बीताए अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है।
ईडी पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ भी जब्त कर चुकी है। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए जब्त किए थे। तलाशी में ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे 5 स्टोन क्रशर, 5 अवैध बंदूक और कारतूस जब्त किए थे। वह जल्द ही अब जेल से निकल जाएगा। सोमवार को निकले नहीं पाएं तो मंगलवार को जेल से बाहर निकल जाएंगा।