हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में यौन उत्पीड़न के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में अगले आदेश तक आरोप गठन पर रोक
लगा दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा। बता दें कि खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। युवती ने 16 अगस्त 2021 को
रांची के अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
इधर सुनील तिवारी ने निचली अदालत में दाखिल की गई डिस्चार्ज याचिका को वापस ले लिया है। सुनील तिवारी की ओर से 18 जून को मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। अदालत ने आरोपी को आरोप गठन के लिए निर्धारित अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। लेकिन हाईकोर्ट से तत्काल राहत मिली गई है।