झारखंड हाईकोर्ट ने पारित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति पर बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को अधिकार बताया है। इस मामले में आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने एसडीओ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ट्रस्ट की संपत्ति को अटैच किया गया था। जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट की याचिका पर यह आदेश दिया। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति दिसंबर 2023 में नीलामी में 60 करोड़ में खरीदी थी। इस वर्ष जनवरी में उसे सेल सर्टिफिकेट भी मिल गया था और संपत्ति का पोजेशन भी बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया गया था।
लेकिन परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के कर्मी द्वारा एसडीओ के समक्ष सीआरपीसी 145 के तहत प्रोसिडिंग के लिए आवेदन दिया गया। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 146 के तहत उस संपत्ति को अटैच कर लिया गया तथा आदेश दिया गया कि जब तक सक्षम कोर्ट इस मामले को डिसाइड नहीं कर लेता तब तक इसे अटैच किया जाता है। सीओ को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया था। रखेंगे, उन्हें संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया था। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें रिकवरी अधिकारी के समक्ष उसे संपत्ति का पोजेशन हैंड ओवर कर दिया गया था, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी जुलका ने पक्ष रखा।