high court news

हाई कोर्ट ने कहा- प्रभारी प्रधानाध्यापक भी नियमित का वेतन पाने के हकदार

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 31 Jul, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
allahabad high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत अध्यापक नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के ह़कदार हैं। कोर्ट ने याची प्रभारी प्रधानाध्यापकों को दो माह में नियमित प्रधानाध्यापक पद का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि याचीगण सहायक अध्यापक के पद का वेतन पाते हुए संस्थान में प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं ऐसे में वह नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन पाने के भी हकदार हैं। सौरभ पांडेय और 35 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने यह आदेश दिया।

See also  Cheating: पटना हाईकोर्ट ने कहा- मुवक्किल से धोखा करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ बार काउंसिल करे कार्रवाई

सौरभ पांडेय व अन्य याचीगण रामपुर में विभिन्न स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं लेकिन उन्हें वेतन सहायक अध्यापक के पद का ही दिया जा रहा है। जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर नियमित प्रधानाध्यापक का वेतन दिए जाने की मांग की गई। याची के अधिवक्ता ने राज किशोरी कुशवाह बनाम यूपी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को याचियों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान करने का आदेश दिया जाए।

कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को निर्देश दिया कि वह जांच करें कि क्या याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। यदि याची प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तो उन्हें बकाया सहित प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए।

See also  लालू प्रसाद को बंगले में शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट सरकार से जवाब असंतुष्ट, फिर से मांगी पूरी जानकारी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment