Advocate News: जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्र रज्जू की विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक अर्थी निकालने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के अंदर महिला की पिटाई के आरोपी अधिवक्ता रणविजय सिंह और मो. आसिफ के खिलाफ गाली और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। इस केस में भी आरोपी अधिवक्ताओं का नैनी जेल में रिमांड बनेगा।
एफआईआर के मुताबिक 29 अप्रैल 2024 को सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) इलाहाबाद के न्यायालय में अधिवक्ता रणविजय सिंह, मो. आसिफ व आसिफ दाढी ने अपने कई साथियों के साथ महिला से मारपीट और दुर्व्यवहार की। इस प्रकरण में जिला अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी की बैठक अगले दिन हुई जिसमें अधिवक्ता रणविजय सिंह, मो. आसिफ, मो. महताब की संघ की सदस्यता समाप्त कर दी गई।
निष्कासित किए गए अधिवक्ताओं के सहयोगियों ने एक मई को धरना दिया। उनकी प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर तेरहवीं की गई। उन्हें अपमानित किया और आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकरण में जिला अधिवक्ता संघ से निष्कासित अधिवक्ता रणविजय सिंह एवं मो. आसिफ को उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद में पंजीयन निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी है।
बता दें कि कर्नलगंज पुलिस ने रणविजय और मो. आसिफ को कोर्ट परिसर में महिला से अभद्रता और एक अन्य व्यक्ति से लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।