Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने शादी का झांसा देकर लगातार महिला साथी से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सीआरपीएफ के जवान अमित उरांव को दोषी करार कर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 12 महीने जेल काटनी होगी। अभियुक्त लोहरदगा के कुडू थाना निवासी है।
घटना को लेकर पीड़िता ने नगड़ी थाना में 15 मार्च 2019 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त अमित उरांव का सीआरपीएफ में 2017 में चयन हुआ था। वह प्रशिक्षण के लिए चला गया और अप्रैल 2018 में आया। अभियुक्त और पीड़िता रॉक गार्डेन आई थी। जहां अभियुक्त ने शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। बाद में शादी से मुकर गया। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी ने पीड़िता समेत 4 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी। पीड़िता ने घटना का समर्थन किया। जिसके आधार पर अदालत ने सजा सुनाई है।