Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी बोड़ेया रोड निवासी सुमित लोहरा उर्फ पटेल लोहरा उर्फ पेट्रोल(26) को दोषी पाकर 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उस पर गज्जू नामक व्यक्ति को बांस से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना का अंजाम 10 फरवरी 2029 को दी गई थी। घटना को लेकर मृतक की बहन गीता देवी ने लालपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।