Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में डोमचांच के जल मीनार के मामले में मेसर्स एकेजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लि. को ब्लैक लिस्टेड किए जाने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा विभाग से इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय मांगे जाने पर राज्य सरकार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि 14 दिनों में हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के पास जमा करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया है। बता दें कि प्रार्थी द्वारा कहा गया था कि उन्हें ब्लैक लिस्टेड किए जाने से संबंधित प्रगति रिपोर्ट की प्रति नहीं मिली है।
इसी को जानकारी के लिए समय की मांग की गई थी। पेयजल स्वच्छता विभाग ने उक्त कंपनी को जल मीनार के मामले में 5 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किया था। इसे लेकर तीन सदस्य वाली एक कमेटी बनी थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मेसर्स एकेजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लि. को ब्लैक लिस्ट किया गया। इसी को कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।