Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मोती नायक नामक युवकी की हत्या मामले में दोषी 6 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना 10 हजार रुपए भी लगाया है। यह हत्या 12 हजार रुपए के विवाद को लेकर सितंबर 2022 में कर दी गई थी। अदालत ने हत्या मामले में छतीश्वर लोहरा उर्फ मटलू, मानक करमाली, बीरबल लोहरा, रवि लोहरा, शिवलाल लोहरा एवं बसंत लोहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवकों ने मोती नायक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना को लेकर मृतक के पिता खुदील नायक ने 19 सितंबर 2022 को ठाकुरगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
त्रिपुरा के ईट भट्टे में काम पर ले जाने के लिए अभियुक्तों ने मोती नायक को एडवांस के तौर पर 12 हजार रुपए दिए थे। दो माह बीत जाने के बाद भी मोती काम पर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। जिससे आक्रोशित आरोपियों ने मोती का अपहरण कर हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया था। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने दंडाधिकारी सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी के उपस्थिति में मोती नायक का शव खेत से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा था।