Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक प्रभुनाथ लोहरा उर्फ टुप्पा लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अलग से सजा काटनी होगी। अदालत ने पिछले सप्ताह अभियुक्त को उक्त आरोप में दोषी करार दिया था।
अभियुक्त बेड़ो निवासी है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 मई 2020 को बेड़ो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त ने खेल रही बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर घटना का अंजाम दिया था। साथ ही धमकी दी थी कि घटना की जानकारी किसी को दोगी को जान मार देंगे