Ranchi: रांची के सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को सात पुराने रिश्वत लेने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सीएमपीडीआई रांची के सिविल इंजीनियर उमा शंकर कुमार को दोषी पाकर 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह सजा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनाई है। सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु कुमार सिंह ने पक्ष रखा था। जिसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाया है।
सीबीआई ने अभियुक्त इंजीनियर को नवंबर 2017 को 13 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। वह शिकायतकर्ता नंद गोपाल त्रिपाठी से बैंक गारांटी और सुरक्षा जमा जारी करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत सीबीआई के एसपी को दी। एसपी के निर्देश पर डीएसपी ने इसे सत्यापित किया था। प्री-ट्रैप मेमोरेंडम तैयार करने के बाद उसके दबोचने के लिए एक जाल बिछाया गया और ट्रैप के दौरान उसके हाथों से 13 हजार रुपए रंगे हाथों पकड़ा गया था। घटना को लेकर सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 09(ए)/2017-आर के तहत दर्ज की थी।