Ranchi: ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार अभियुक्त अशफाक कुरैशी उर्फ मोहम्मद अशफाक कुरैशी ने निर्णय पूर्व अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह कबूल करने के बाद सिविल कोर्ट रांची के एनडीपीएस मामले के विशेष सह प्रधान न्यायायुक्त की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सिर्फ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व जेल में बंद अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के दौरान ही उसने अपना गुनाह कबूल किया।
उसने अपना अपराध स्वीकार किया। कहा कि 22 अप्रैल 2024 को लगभग 2.15 PM बजे गढ़ा टोली, शांति नगर में उसके पास से 4.67 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद सदर पुलिस थाना द्वारा की गई थी। पुलिस ने मामले में 25 जून को चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अभियुक्त के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि तथ्य पर विचार करते हुए दोषी लगभग चार महीने और 28 दिनों तक हिरासत में रहा है। साथ ही अल्प मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुई है। इसलिए नरम रुख अपनाया जा सकता है। जिसका विरोध पीपी ने किया था। दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा के रूप में पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।