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रांचीः 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार बजरंग ठाकुर को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

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रांचीः पटना जंक्शन पर 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार पतरातू के ठाकुर टोला निवासी बजरंग कुमार ठाकुर को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। झारखंड के एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। उसको पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

एटीएस ने उसे 17 अगस्त को रिमांड किया है। तब से वह जेल में है। जब्त राशि पांडे गैंग के सदस्यों द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से जबरन वसूली की गई थी। वसूली गई राशि वह पवन कुमार ठाकुर के साथ मिलकर उस पैसे को परिचित एक व्यक्ति को देने जा रहा था। वह रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करते हुए जैसे ही पटना जंक्शन पर उतारा और बाहर निकलने से पहले वहां तैनात आरपीएफ ने उसे दबोचा। बैग में तलाशी के दौरान 50 लाख नकद मिला। इसके बारे में जब उसे पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में झारखंड एटीएस ने उसे रिमांड पर लिया।

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