रांची। बाघमारा विधानसभा चुनाव में गलत ढंग से जीत हासिल करने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो झारखंड हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दाखिल जवाब में कहा है कि निर्वाचन से संबंधित उनपर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए विधायक ढुलू महतो और चुनाव पदाधिकारी से जवाब मांगा था।
इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की ढुल्लू महतो पर भ्रष्ट आचरण अपनाकर चुनाव जीतने का आरोप लगा है और चुनाव रद कर अपने को विजयी घोषित करने की मांग की है। इस मामले हाईकोर्ट में दो याचिका दाखिल की गई है। मतदाता निजामुद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल आरोप लगाया है कि विधायक ढुल्लू महतो ने अधिकारियों से मिलीभगत कर मतगणना में गड़बडी की है। कहा गया है कि पोलिंग एजेंट के अनुसार बूथ संख्या पर 266 पर 976 मत पड़े थे। पीठासीन पदाधिकारी के अनुसार उसी बूथ पर 675 मत पड़े थे। वहीं, इस बूथ के ईवीएम में 724 मत दिखायी दे रहा था।
इसी मामले में जलेश्वर महतो ने अपनी याचिका में कहा है कि विधायक ढुल्लू महतो को नामांकन के पहले ही एक ही मामले में कुल 72 माह की सजा मिल चुकी है। ऐसे में वे नामांकन दाखिल करने के योग्य नहीं थे। लेकिन चुनाव पदाधिकारी का कहना है कि किसी ने उनके नामांकन को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी थी। सजा के चलते उनका नामांकन रद होना चाहिए था। बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो ने 824 वोट से जीत दर्ज की है।
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