रांचीः सिविल कोर्ट रांची के अधिवक्ता परवेज अख्तर(61) के साथ एक केस की पैरवी के दौरान सिविल कोर्ट के ही मुंशी यूसुफ खान एवं उसके परिवार ने धक्का-मुक्की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को लेकर परवेज अख्तर ने कोतवाली थाना में यूसुफ खान, बेटी समेत अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 20 अगस्त 2024 को दिन के लगभग 11 बजे एबीपी नंबर 2237/2024 में आरोपी मो. शाहनवाज आलम समेत सात की ओर से उपस्थित हुए। दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले में पैरवी के 45 मिनट बाद न्यायायुक्त की अदालत से बाहर आए तो यूसुफ खान अपनी बेटी, पत्नी और बेटा सामने आया और यूसुफ ने कहा कि आप मेरी बेटी के केस में क्यों आए है। उन सभी ने मेरे धक्का-मुक्की और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। इसको लेकर न्यायायुक्त से मुलाकात कर घटना के बारे में बताया। घटना को लेकर कुछ समय बाद परवेज अख्तर ने कोतवाली थाना गए और प्राथमिकी दर्ज कराई।