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झारखंड हाईकोर्ट: पूर्व सांसद अजय मारू की आजीवन सदस्यता रद्द के मामले में जेएससीए को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 29 Jul, 2024
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पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू की झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन(जेएससीए) की आजीवन सदस्यता रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को जेएससीए को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के कार्यकाल के दौरान झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग में सभी सदस्यों को बुलाए जाने के लिए नोटिस जारी नहीं करने पर अजय मारू ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने बिना नोटिस के उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें एसोसिएशन की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेने एवं जेएससीए के क्लब एवं स्टेडियम की सुविधा का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।

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प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि उन्होंने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग की प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद एसोसिएशन ने इनपर कार्रवाई करते हुए झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की किसी भी गतिविधि में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी थी। उनके आजीवन सदस्यता को खत्म करने की बात भी मौखिक रूप से कही गई थी। हालाकि इस संबंध में क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई लिखित आदेश भी जारी नहीं किया है। प्रार्थी ने एसोसिएशन की कार्रवाही में उन्हें शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया है। साथ की झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम एवं क्लब की सुविधा फिर से दिलाने का आग्रह किया है।

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